हैदराबाद: रिश्वत लेकर बेल देने के आरोप में जज समेत 2 वकील गिरफ्तार
हैदराबाद। भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता (एसीबी) ने शुक्रवार को अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश और दो अधिवक्ताओं को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने न्यायाधीश एस राधाकृष्ण मूर्ति को वकील के श्रीनिवास राव और जी सतीश द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद एम दत्तु नाम का छात्र की जमानत के लिए 7.5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी।
इस मामले में हैदराबाद के वकील टी श्रीरंगा राव ने उच्च न्यायालय में एक शिकायत दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि, नामपल्ली के प्रथम अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश एस राधाकृष्ण मूर्ति ने रिश्वत लेकर जमानत मंजूर करने और फैसले देने के मामलों में संलिप्त हैं।
उच्च न्यायालय ने मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई आतंरिक जांच के बाद इस मामले को एसीबी के हवाले कर दिया था। न्यायालय के आदेश पर एसीबी ने न्यायाधीश मूर्ति तथा वकील के श्रीनिवास राव और जी सतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधान के तहत आपराधिक मामले दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस जांच में न्यायाधीश मूर्ति दोषी पाए गए थे।
इसके बाद एसीबी के प्रमुख विशेष न्यायाधीश ने न्यायाधीश मूर्ति और दोनों आरोपी वकीलों के खिलाफ तलाशी वारंट जारी किया था। एसीबी अधिकारियों ने इसी सिलसिले में गुरुवार को न्यायाधीश और वकीलों के घर पर छापेमारी की थी। एसीबी अधिकारियों ने तलाशी के दौरान रिश्वत के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के साथ आपराधिक कई दस्तावेज मिले हैं।
शुरुआती जांच में पता चला है कि न्यायाधीश मूर्ति ने रिश्वत दो किस्तों में ली थी। जिसके बाद एम दत्तु को बेल दी थी। रिश्वत 31 अक्तूबर 2017 को दो किश्तों में दी गई थी। इसके बाद न्यायाधीश मूर्ति नें दत्तु ने 1 नवंबर 2017 के बेल दे दी थी।