JNU देशद्रोह केस: चार्जशीट फाइल में देरी पर केजरीवाल बोले- पुलिस ने लिए 3 साल, हमें भी स्टडी करने में वक्त लगेगा
नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के देशद्रोह मामले की चार्जशीट क्लियरेंस को लेकर कोर्ट की फटकार के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान सामने आया है। चार्जशीट फाइल क्लियरेंस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि है कि अभी फाइल का अध्यय किया जा रहा है। लेकिन जब केजरीवाल से पूछा गया कि कोर्ट बार-बार पूछ रहा है कि चार्जशीट फाइल को दिल्ली सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही तो केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा किी फाइल का अध्ययन करने में समय लग रहा है।
पुलिस ने तीन साल का वक्त लिया, हमें भी स्टडी में समय लगेगा
केजरीवाल ने कहा है कि चार्जशीट का अभी उसका अध्ययन किया जा रहा है। अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने में तीन साल का वक्त लिया है तो हमें भी अध्ययन करने में समय लगेगा। केजरीवाल ने कहा कि बिना मंजूरी के चार्जशीट कोर्ट में फाइल करना, वो भी चुनाव के पहले, कई साले सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हम चार्जशीट की फाइल की अध्ययन कर रहे हैं। चार्जशीट का कानूनी रूप से अध्ययन जरूरी है। पुलिस ने बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाई है। इसके अलावा जब केजरीवाल से चार्जशीट पर उनका रुख पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मत तो सरकार तय करेगी, वरिष्ठ वकीलों से इस पर राय लेंगे और गृह मंत्रालय तय करेगा।
कोर्ट ने कहा पहले कानून विभाग से मंजूरी लाओ
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पूर्व छात्रों पर लगे राष्ट्रद्रोह के मामले में पेश हुई चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू मामले में 1200 पन्नों की दायर हुई चार्जशीट को लेकर कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जब आपके पास कानून विभाग से मंजूरी ही नहीं है, तो आपने आरोप पत्र कैसे दायर कर दिया? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि 10 दिन के भीतर उन्हें मंजूरी मिल जाएगी।
इन लोगों के नाम हैं शामिल
बता दें कि जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा जिन लोगों के नाम चार्जशीट में दिए गए हैं उनमें- कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल और बशीर भट के नाम शामिल हैं। इसके अलावा शैला राशिद और सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का नाम भी आरोप-पत्र में शामिल है चार्जशीट में पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने 2016 जेएनयू देशद्रोह मामले में 124A (देशद्रोह) 323, 465, 471,143, 149, 147, 120B सहित भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।