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जेएनयू देशद्रोह मामला: सुनवाई में नहीं पहुंचे DCP, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की लगाई जमकर फटकार

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नई दिल्ली। जेएनयू देशद्रोह मामले की सुनवाई में डीसीपी को गैर हाजिर होने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जमकर फटकार लगाई है। बता दें कि डीसीपी से 2016 जेएनयू देशद्रोह मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी को समन भेजकर शनिवार को पेश होने को कहा है।

JNU sedition case: A Delhi court issued fresh summons to the DCP over non-appearance

बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले कोर्ट को बताया था कि प्राधिकारियों ने मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए अभी तक आवश्यक मंजूरी नहीं दी है, उसे मंजूरी लेने के लिए दो से तीन महीने का समय चाहिए। इसके बाद 14 जनवरी को पुलिस ने कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार को लेकर कहा है कि वह एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और 9 फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में उठाए गए देशद्रोही नारों का समर्थन किया।

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अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिना कानून विभाग की मंजूरी और दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना चार्जशीट कैसे दाखिल हुई। इसके बाद जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें 10 दिन के अंदर दिल्ली सरकार से चार्जशीट के लिए जरूरी मंजूरी मिल जाएगी। आपको बता दें कि 14 जनवरी 2016 को पुलिस ने कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में एक आरोप पत्र दायक करते हुए कहा था कि कुमार 9 फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाने वाले एक जुलूस का समर्थन कर रहे थे। उस दौरान यह मामला काफी चर्चा में रहा था।

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English summary
JNU sedition case: A Delhi court issued fresh summons to the DCP over non-appearance
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