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जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस: ईडी को तीन आरोपियों से जेल में पूछताछ की इजाजत मिली

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में अल्ताफ शाह फंटूस और दो अन्य से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूछताछ की इजाजत दे दी। तीनों आरोपियों से ईडी तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी, जहां वो फिलहाल बंद हैं। अल्ताफ फंटूस जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद है।

J&K terror funding case: NIA Court allows ED to interrogate Altaaf Fantoosh and others

विशेष न्यायधीश राकेश सयाल ने अपने आदेश में ईडी को अल्ताफ शाह, जहूर वटाली और तीसरे आरोपी ससे 24 मार्च से 5 अप्रैल के बीच तीन दिन आरोपितों से पूछताछ की इजाजत दी है

ईडी ने दिल्‍ली की पटिलाया हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग के मामले में पूछताछ के लिए याचिका दायर कर अल्‍ताफ शाह उर्फ अल्‍ताफ फंटूश के अलावा दो अन्‍य लोगों से भी पूछताछ की इजाजत मांगी थी। अल्ताफ शाह और दोनों आरोपियों पर पाकिस्तान के हाफिज सईद से फंड हासिल कराने का आरोप है। इन पर सईद से पैसा लेकर संपत्तियां खरीदने का भी जांच चल रही है।

इससे पहले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में 13 संपत्तियों को जब्त किया गया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत बांदीपोरा के रहने वाले शफी शाह और छह दूसरे लोगों से जुड़ी 1.22 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है।

समझौता ब्लास्ट केस: असीमानंद समेत सभी आरोपी एनआईए कोर्ट से बरीसमझौता ब्लास्ट केस: असीमानंद समेत सभी आरोपी एनआईए कोर्ट से बरी

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English summary
J&K terror funding case: NIA Court allows ED to interrogate Altaaf Fantoosh and others
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