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हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत, देवघर कोषागार मामले में मिली जमानत

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नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में दायर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हालांकि, देवघर कोषागार मामले में जमानत मिलने के बावजूद लालू यादव जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लालू यादव को चाईबासा-दुमका कोषागार मामले में जमानत नहीं मिली है।

Jharkhand High Court grants bail to Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury

लालू प्रसाद यादव अभी रांची की जेल में बंद हैं। देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने कोर्ट में13 जून को जमानत की अर्जी दी थी। देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। इसमें आधी से अधिक सजा वे काट चुके हैं। फिलहाल, जेल प्रशासन की देखरेख में लालू यादव का इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है।

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देवघर कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर लालू यादव की जमानत मंजूर की, साथ ही कोर्ट ने लालू यादव को पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश भी दिए। लालू यादव इस जमानत के बाद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। हालांकि, इस जमानत के आधार पर लालू यादव चाईबासा-दुमका केस में जमानत की याचिका दे सकते हैं। दुमका केस में लालू यादव को पांच साल जबकि चाईबासा केस में सात साल की सजा मिली है।

जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद यादव

बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में आर के राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को भी साढ़े तीन साल सजा सुनाई गई थी। जबकि इस मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई गई थी।

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English summary
Jharkhand High Court grants bail to Lalu Prasad Yadav in the fodder scam case relating to Deoghar treasury
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