गुजरात के बाद अब झारखंड सरकार ने भी गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण को दी मंजूरी
नई दिल्ली। गुजरात के बाद झारखंड सरकार ने भी गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार ने ऐलान किया कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू करेगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य सरकार की नौकरियों/शैक्षणिक संस्थानों में बहाली/नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी, 2019 के बाद प्रारंभ होगी। उन सभी मामलों में अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
झारखंड सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई। इसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को इसे लोकसभा में संविधान के 124वें संशोधन विधेयक 2019 के रूप में पेश किया गया।
Jharkhand government approves 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category pic.twitter.com/WEpoc8iUCH
— ANI (@ANI) January 15, 2019
लोकसभा में लंबी बहस के बाद यह विधेयक पास हो गया। इसके अगले दिन राज्यसभा में 124वें संशोधन विधेयक को पेश किया गया। यहां से भी ये पास कर दिया गया। दोनों सदनों से इस बिल के पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने भी बिल पर हस्ताक्षर करके अपनी मंजूरी दे दी। जिसके बाद सबसे पहले बीजेपी शासित राज्य गुजरात और अब झारखंड में इसे लागू किया गया।