कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा को पहले 3 साल की जेल, फिर 2 माह की बेल
नई दिल्ली। कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मधु कोड़ा पर कुल 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मधु कोड़ा को अपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार का दोषी बताते हुआ सजा का ऐलान किया। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद ही अदालत ने मधु कोड़ा और उनके साथियों को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए दो महीने की अंतरिम बेल भी दे दी।
बता दें कि लगभग चार हजार करोड़ के इस कोयला घोटाले में सीबीआई ने मधु कोड़ा सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिए थे। आरोपित अधिकारियों की सूची में तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु, खान निदेशक बीबी सिंह, खान विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सहायक बसंत भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं।
कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश भारत पराशर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित आरोपित अधिकारियों ने विन्नी आयरन एंड स्टील के लिए राजहरा कोल ब्लॉक आवंटित करने की अनुशंसा की थी। इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन मैट्रिक टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया था।
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