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झारखंड: मॉब लिंचिंग में 11 ‘गौरक्षक’ दोषी करार

झारखंड की रामगढ़ कोर्ट ने कथित तौर पर गाय का मांस ले जा रहे एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में 11 कथित गौ-रक्षकों को हत्या का दोषी करार दिया है. इनमें से तीन लोगों के ख़िलाफ़ इस हत्या की साज़िश रचने का भी दोष सिद्ध हुआ है.

दोषी पाए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ ज़िला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो भी शामिल हैं. 

By BBC News हिन्दी
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मारपीट
Ravi Prakash/BBC
मारपीट

झारखंड की रामगढ़ कोर्ट ने कथित तौर पर गाय का मांस ले जा रहे एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में 11 कथित गौ-रक्षकों को हत्या का दोषी करार दिया है. इनमें से तीन लोगों के ख़िलाफ़ इस हत्या की साज़िश रचने का भी दोष सिद्ध हुआ है.

दोषी पाए गए लोगों में भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ ज़िला इकाई के मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो भी शामिल हैं. बाकी के आरोपी गौ रक्षा समिति से जुड़े हुए हैं.

इन्हें आगामी 20 मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी. इस मामले की सुनवाई रामगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी.के. सिंह की अदालत में चल रही थी.

देश में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जहां कोर्ट ने गौ-रक्षकों को हत्या का दोषी माना है.

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प्रदर्शन
Ravi Prakash/BBC
प्रदर्शन

रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ में अलीमुद्दीन की हत्या पिछले साल 29 जून को कर दी गई थी. तब पुलिस ने अपनी जांच में माना था कि गौ-रक्षकों के एक दल ने अलीमुद्दीन का 15 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बाजारचांड़ इलाके में भीड़ देखकर उसके द्वारा गौमांस ढोए जाने का हल्ला किया.

इसके बाद उसे लोगों ने सरेआम पीट-पीटकर मार डाला. लोगों ने उसकी गाड़ी भी फूंक दी थी.

अलीमुद्दीन अंसारी गिद्दी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही थी.

रामगढ़
Ravi Prakash/BBC
रामगढ़

इस चर्चित मामले की सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद की पत्नी की मौत सड़क दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से हो गयी थी. वह मृतक अलीमुद्दीन की भाभी थीं. उन्हें एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने कुचल दिया था.

बहरहाल, आरोपियों के वकील का कहना है कि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊंची अदालत में जाने की सोच रहे हैं.

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English summary
Jharkhand 11 Gaurakshak convicted in Mob Lynching
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