दिल्ली HC से नरेश गोयल को राहत नहीं, बतौर गारंटी 18,000 करोड़ देने पर मिलेगी विदेश यात्रा की अनुमति
नई दिल्ली। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर गोयल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनके पहले बतौर गारंटी 18,000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। गोयल की ओर से विदेश जाने की अनुमति को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेश काइट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को रखते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब
इसके अलावा कोर्ट ने गोयल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि लुक आउट सर्कुलर को लेकर गोयल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है फिर भी भन्हें 25 मई क दुबई की उड़ान से उतार लिया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनको लुक आउट नोटिस की जानकारी ही तब मिली जब वो अपनी पत्नी के साथ दुबई जा रहे थे, जहां से वो लंदन जाने वाले थे।
दुबई जाते वक्त विमान से उतार दिया गया था
कोर्ट में दी गई दलील के अनुसार 25 मई को गोयल विदेशी निवेशकों के साथ कुछ बैठकों के लिए विदेश जा रहे थे, जिन्होंने कथिततौर पर जेटएयरवेज में कुछ नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि उन्हें और विमान से उतार दिया गया था। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह 18 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी थी और जांच जारी है। हालांकि गोयल के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी कि उनको विदेश जाने की अनुमति नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
पैसे आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करें
कोर्ट ने कहा है कि फोन पर निवेशकों से बात नहीं की जा सकता है। जबकि पैसे ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस के अलावा अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने टिप्पणी की कि विदेश जाने का अधिकार सीमित है। जस्टिस काइट ने कहा कि कई उदाहरण है कि व्यक्ति विदेश भागता है और फिर सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, नरेश गोयल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था क्योंकि मंत्रालय ने जेट एयरवेज में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई थी।
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