जया बच्चन ने ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव की मांग की, कहा- हम उन्हें इस तरह अपमानित नहीं कर सकते
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नई दिल्ली। संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में बुधवार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 चर्चा के लिए पेश किया। इस दौरान सदन में इस विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि, इस संबंध में प्रमाणपत्र दिया जाना एक तरह का भेदभाव है। ये अपमानजनक है।
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य जया बच्चन ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पर कहा किस उन लोगों का सर्टिफिकेशन एक तरह का भेदभाव है, यह अपमानजनक है। शक्ल, सूरत और बर्ताव से वे किसी मनुष्य से अलग नहीं हैं। वे बिलकुल हम जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह अपमानित करने की क्या ज़रूरत है कि आपको एक कमेटी के पास जाना और बताना है कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं?
जया बच्चन ने बिल में कुछ बदलावों की मांग करते हुए कहा कि, विधेयक संवेदनशील विवरणों पर ध्यान नहीं देता है-एक व्यक्ति को जबरन ट्रांसजेंडर बनाया जा सकता है। बिल को कृपया संशोधन के लिए जाएं। बता दें कि, सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पेश किया जा रहा है। इस बिल में ट्रांसजेंडर व्यक्ति वो है, जिसका जेंडर उसके जन्म के समय निर्धारित हुए जेंडर से मैच नहीं करता। इनमें ट्रांस-मेन, ट्रांस-विमन, इंटरसेक्स या जेंडर-क्वियर और सोशियो-कल्चर आइडेंटिटी जैसे और किन्नर से संबंध रखने वाले लोग भी शामिल हैं।
इस बिल के मुताबिक, हर ट्रांसजेंडर के पास खुद को आदमी, औरत या थर्ड जेंडर (ट्रांसजेंडर) के तौर पर पेश करने का अधिकार होगा। हालांकि, खुद को ट्रांसजेंडर की पहचान दिलाने के लिए, ट्रांस-पर्सन को सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लाई करना होगा।
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