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जाट आरक्षण: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नई
दिल्ली।
हरियाणा
की
जांट
आंदोलन
समिति
का
आरोप
है
कि
हाई
कोर्ट
ने
जाट
आरक्षण
के
मामले
की
सुनवाई
करते
हुए
सरकार
का
पक्ष
नहीं
सुना।
इसी
लिये
समिति
ने
हाईकोर्ट
के
फैसले
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
चुनौती
दी
है।
यह याचिका जाट आरक्षण समिति के नेता हवा सिंह सांगवान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और साथ ही जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है।
हवा सिंह सांगवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई सरकारी विभागों में नौकरियां निकली हैं, साथ ही कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश शुरू हो गये हैं। ऐसे में जाटों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। इसी के लिये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटा ले।
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English summary
In case of Jat Reservation Hawa Singh Sangvan challenged the verdict of High Court in Supreme Court.
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