#JammuAndKashmir sex scandal case: पूर्व DSP समेत 5 को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना भी
नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीएसपी समते पांच लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। साल 2006 में डीएसपी पर रेप के आरोप लगे थे। ये हाई प्रोफाइल केस 12 साल चला। डीएसपी के अलावा इस मामले में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी, बिजनेसमैन मैहराजुद्दीन मलिक और एडिनशनल एडवोकेट जनरल(जम्मू-कश्मीर) और अनिल सेठ को भी दस सला की सजा सुनाई गई है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2006 के सेस्क कांड में कारोबारी मेहराजुद्दीन मलिक और तत्कालीन एडवोकेट जनरल(जम्मू-कश्मीर) अनिल सेठ को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने दस साल की सजा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर और बीएसएप के पूर्व डीआईजी केसी पाधी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें, ये पूरा मामला अप्रैल 2006 में उस वक्त सामने आया, जब पुलिस को दो नाबालिग लड़कियों की सीडी मिली थी। इन सीडियों में दोनों का यौन उत्पीड़न की घटना दर्ज थी। मामला सामने आने के बाद जांच की गई और पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली सबीना का पता चला था। केस की सुनवाई के दौरान सबीना की मौत हो गई।
इन मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था। पुलिस के आरोपपत्र के अनुसार, एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे की मदद के लिए वो सबीना के पास गई। मदद का भरोसा देकर सबीना एक पीड़िता को एक आरोप के पास लेकर गई और उसने नशीला ड्रिंक देकर उसके साथ सेक्स किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सेक्स के बदले उसे 500 रुपये दिए थे। इस मामले में करीब 56 लोगों की जांच की गई।
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