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जम्‍मू कश्‍मीर हाई कोर्ट ने पैलेट गन पर रोक लगाने से किया इंकार

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श्रीनगर। जम्‍मू कश्‍मीर हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कश्‍मीर घाटी में पैलेट गन के प्रयोग को बैन करने की मांग की गई थी। जम्‍मू कश्‍मीर हाई कोर्ट ने इसके पीछे घाटी के हालातों का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक घाटी में हिंसा जारी है और भीड़ इसका नेतृत्‍व कर रही है तब तक बल के प्रयोग को रोक पाना मुश्किल है।

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कार्रवाई की मांग भी खारिज

चीफ जस्टिस एन पॉल वसंतकुमार और जस्टिस अली मोहम्‍मद माग्रे की बेंच ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन ऑफिसर्स पर कार्रवाई की मांग की गई थी जिन्‍होंने पैलेट गन फायर कीं।

बेंच ने अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वे घायलों को राज्‍य के बाहर इलाज के लिए भेजें और उन्‍हें विशेषज्ञों से इलाज की सुविध मुहैया कराई जाए।

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कोर्ट बैन करने की स्थिति में नहीं

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'वर्तमान स्थिति और गृहमंत्रालय की ओर से पहले ही कमेटी को आदेश दिया गया है कि पैलेट गन का विकल्‍प खोजा जाए। उस कमेटी की रिपोर्ट और सरकार के स्‍तर पर लिए गए फैसले के बाद कोर्ट पैलेट गन के प्रयोग को बैन नहीं कर सकता।'

हालात और जगह को देखते हुए फैसला

पैलेट गन के प्रयोग पर बैन की मांग वाली याचिका कश्‍मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर की गई थी। कोर्ट ने हालात और जगह को देखते हुए किस तरह के बल का प्रयोग किया जाए, यह सिर्फ उसी व्‍यक्ति पर निर्भर करता है जो उस जगह पर मौजूद है जहां पर हमला हो रहा है।

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English summary
Jammu Kashmir High Court says no ban on pellet guns in Kashmir.
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