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जम्‍मू कश्‍मीर: 33 पदों के लिए निकली नौकरियां, पहली बार दूसरे राज्‍य के लोग भी कर सकेंगे अप्‍लाई

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श्रीनगर। जम्‍मू कश्‍मीर से आर्टिकल 370 और 35 के हटने के बाद से कई ऐसे काम हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए। इसी कड़ी में पहली बार हुआ है जब सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है उसमें देशभर से 33 नॉन-गजेटेड पोस्‍ट्स के लिए एप्‍लीकेशंस मांगी गई हैं। यह नोटिस जम्‍मू कश्‍मीर हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ष पांच अगस्‍त को सरकार की तरफ से जम्‍मू कश्‍मीर राज्‍य को मिला विशेष दर्जा समाप्‍त कर दिया गया था। साथ ही इसे दो संघ शासित प्रदेशों जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था।

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हाई कोई की तरफ से जारी हुआ नोटिस

पहली बार हुआ है जब जम्‍मू कश्‍मीर की नौकरियों के लिए सिर्फ कश्‍मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए भर्तियां नहीं रखी गई हैं। देश का कोई भी नागरिक इन नौकरियों में अप्‍लाई करने के लिए योग्‍य होगा। जो विज्ञापन हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है वह स्‍टेनोग्राफर्स, टाइपिस्‍ट्स और ड्राइवर्स जैसी पोस्‍ट्स के लिए है। इसमें कोई भी उम्‍मीदवार एक से ज्‍यादा पोस्‍ट के लिए अप्‍लाई कर सकता है। आरक्षित वर्ग में चयन जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण नियमों 2005 के तहत होगा। इन नियमों के मुताबिक मौजूदा भर्ती राज्‍य के स्‍थानीय निवासियों के पक्ष में होगी।

17 पद ओपेन मैरिट के लिए

जिन 33 पदों के बारे में विज्ञापन निकाला गया है उसमें से 17 ओएम यानी ओपेन मैरिट की श्रेणी में हैं। इसका मतलब हुआ कि जम्‍मू कश्‍मीर के बाहर किसी और भी राज्‍य का कोई नागरिक इन भर्तियों के लिए अप्‍लाई कर सकता है। स्‍थानीय बीजेपी यूनिट्स की तरफ से दिल्‍ली में पार्टी हाई कमान के पास एक मेमोरेंडम भेजा गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि कश्‍मीर के लोगों को नौ‍करियों में कुछ छूट दी जाए। इस मेमोरेंडम में यह सुझाव भी दिया गया है कि 15 से 20 वर्ष तक जम्‍मू कश्‍मीर में रहने के बाद ही किसी भारतीय नागरिक को राज्‍य के स्‍थायी नागरिक होने का दर्जा दिया जाए।

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English summary
Jammu Kashmir govt to hire from across India and its first time in history.
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