जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 लोकसभा में हुआ पास, जानें क्या है इसमें खास?
Budget Session 2021: अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने के 17 महीने बाद अब शनिवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया, जो चर्चा के बाद पास हो गया। इस विधेयक को मोदी सरकार ने पहले ही राज्यसभा में पास करवा लिया था।
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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 में जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है। पिछले महीने केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश लेकर आई थी, ये विधेयक उसी का स्थान लेगा। हालांकि जब सदन में इस विधेयक को पेश किया गया तो विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन चर्चा के बाद ये पास हो गया।
जम्मू-कश्मीर
को
नहीं
मिलेगा
राज्य
का
दर्जा?
जब
ये
विधेयक
सदन
में
पेश
हुआ
तो
विपक्षी
दलों
ने
कहा
कि
इस
विधेयक
से
साफ
होता
है
कि
मोदी
सरकार
अब
जम्मू-कश्मीर
को
पूर्ण
राज्य
का
दर्ज
नहीं
देगी।
जिस
पर
जवाब
देते
हुए
गृहमंत्री
अमित
शाह
ने
कहा
कि
ऐसा
कहीं
पर
नहीं
लिखा
है,
पता
नहीं
विपक्ष
कहां
से
निष्कर्ष
निकाल
रहा
है।
उन्होंने
कहा
कि
मैं
फिर
से
कहता
हूं
कि
इस
विधेयक
का
जम्मू
और
कश्मीर
के
राज्य
दर्जे
से
कोई
लेना-देना
नहीं
है।
वक्त
आने
पर
उसे
राज्य
का
दर्जा
दिया
जाएगा।