जल्लीकट्टू: चेन्नई के मरीना बीच पर धारा 144 लागू, 12 फरवरी तक रहेगी ये व्यवस्था
छात्रों को एक संदेश भेजा जा रहा था, जिसमें उनसे मरीना बीच पर जमा होने के लिए कहा गया था। इसी के चलते एहतियात के तौर पर पुलिस ने इन जगहों पर धारा 144 लागू की है।
चेन्नई। शनिवार को चेन्नई पुलिस ने चेन्नई के मरीना बीच और आसपास के इलाकों में 29 जनवरी से धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल यह सुरक्षा व्यवस्था 12 फरवरी तक के लिए लागू की है। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि यह आदेश मरीना बीच घूमने आए परिवारों और बच्चों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मरीना बीच, मायलापोर, आइस हाउस, फोरशोर एस्टेट, ट्रिप्लिकेन और अन्ना स्क्वायर पुलिस थाने की सीमाओं में लागू किया गया है। चेन्नई पुलिस का दावा है कि छात्रों को एक संदेश भेजा जा रहा था, जिसमें उनसे मरीना बीच पर जमा होने के लिए कहा गया था। इसी के चलते एहतियात के तौर पर पुलिस ने इन जगहों पर धारा 144 लागू की है।
इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि इन संदेशों के चलते एक बार फिर से 29 जनवरी को मरीना बीच पर जल्लीकट्टू की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। चेन्नई पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि इस आदेश के तहत मरीना बाच पर किसी तरह की मीटिंग, हड़ताल, प्रदर्शन या अन्य कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता है जिसमें एक ग्रुप में लोग जमा होते हैं। मरीना बीच के आइस हाउस पुलिस स्टेशन में जल्लीकट्टू के प्रदर्शन के तहत आग लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, मरीना बीच पर ही कई जगह देश विरोधी पोस्टर लगाए जाने की खबरें भी सामने आई थीं।
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— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 23, 2017
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— Dina (@dina_7248) January 23, 2017
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— புரட்சி தமிழன்டா (@praveensurya5) January 23, 2017
@ikamalhaasan Sir please see this.. Police burning hut😑😑 it was all pre-planned. This was a pre-planned riot pic.twitter.com/dwdW1Qyor0
— tคrค (@tara_views) January 23, 2017