कोर्ट में ताहिर हुसैन के खिलाफ नारेबाजी, लगे जय श्री राम के नारे
नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्टरूम के बाहर कुछ लोगों ने 'जय श्रीराम' और 'हर हर महादेव' के नारे लगे। लोगों ने ताहिर हुसैन और उनके वकील मुकेश वालिया के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। फरार चल रहे हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक ऑफिसर की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं।
वकीलों के एक समूह ने अदालत कक्ष के बाहर नारे लगाए
बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले की जांच कर रहे संबंधित एसआईटी अधिकारी को केस फाइल के साथ आने का निदेर्श दिया। इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद वकील मुकेश कालिया जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकले, कुछ वकीलों ने की हूटिंग शुरू कर दी। वकीलों के एक समूह ने अदालत कक्ष के बाहर नारे लगाए।
मैं अपना काम कर रहा हूं: ताहिर हुसैन के वकील
ताहिर हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने कहा कि किसी को भी डिफेंड करना कोई अपराध नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं। इससे पहले सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन का पक्ष रखते हुए मुकेश कालिया ने कहा कि इस मामले में ताहिर को खुद पुलिस ने 24 फरवरी को रेस्क्यू किया था। ऐसे में वो खुद आरोपी कैसे हो सकते हैं, हालांकि हम पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का विरोध नहीं कर रहे है।
IB अधिकारी की हत्या का आऱोप
मृतक आईबी कर्मी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हिंसा और हत्या में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने निलंबित कर दिया था।
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