Jammu & Kashmir: गुलाम नबी आजाद ने खाली किया सरकारी घर तो क्या अगला नंबर इनका?
Recommended Video
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को एक नवंबर तक अपने सरकारी बंगले को खाली करना होगा। इसी दिन से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 भी लागू हो रहा है। ये लोग राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन अधिनियम 1984 प्रावधान के कारण अब तक संपत्ति को बनाए रखने में सक्षम थे, जिसमें अधिक भत्तों और विशेषाधिकारों को शामिल करने के लिए 1996 तक कई बार संशोधन किया गया था।
ये लाभ अब एक नवंबर को बिल के प्रभाव में आने के बाद ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभ सांसद गुलाम नबी आजाद ने अपना बंगला खाली कर दिया है। जो श्रीनगर के वीवीआईपी जोन में स्थित है। बता दें ये सरकारी बंगले जम्मू-कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को हमेशा के लिए मिला करते थे, जिनका किराया भी नहीं लगता था, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत राज्य को मिला विशेष दर्जा हटने के बाद अब सब बदल गया है।
गुलाम नबी आजाद नवंबर 2005 से जुलाई 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। तभी से उन्हें गुपकर रोड पर बने जे ऐंड के बैंक का गेस्टहाउस सरकारी आवास के रूप में मिला हुआ था। हालांकि आजाद श्रीनगर में नहीं रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जे ऐंड के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, 'हमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारा गेस्ट हाउस खाली कर दिया है लेकिन प्रशासन ने अभी यह प्रॉपर्टी हमारे सुपुर्द नहीं की है।'
बता दें केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। राज्य को भी दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। सरकार ने इस फैसले को कई तरह से आवश्यक बताया था।
चीन में 67 साल की महिला ने दिया बच्चे को जन्म, बनी सबसे अधिक उम्र वाली मां