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जम्मू कश्मीर में चाइल्ड रेपिस्ट को फांसी देने वाले आध्यादेश को मिली मंजूरी

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जम्मू। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में घटी गैंगरेप की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था। अब इस मामले को देखते हुए जम्मू कश्मीर ने राज्य के कानूनों में संशोधन किया है। गुरुवार को राज्यपाल एनएन वोहरा ने जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 और जम्मू-कश्मीर संरक्षण बच्चों के यौन हिंसा अध्यादेश 2018 में संसोधन किया है। इस अध्यादेश के पास हो जाने के बाद बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाओं के अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

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नए कानून के तहत, सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस साल तक की कड़ी सजा दी जाएगी या फिर उसे आजीवन कारावास (जब तक व्यक्ति की जेल में मौत नहीं हो जाती) का प्रावधान किया गया है। वहीं 12 साल या 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप जैसे कुकृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी के लिए सजा-ए-मौत का प्रावधन किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि और विशेष रूप से यौन हिंसा के कारण इस कानून को लाया गया है।

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English summary
J&K Governor NN Vohra promulgates ordinance for death penalty to child rapists
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