ITR filing: आज भर लें अपना आयकर रिटर्न, नहीं तो देना होगा 5000 का जुर्माना
नई दिल्ली। जो लोग अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाए उनके लिए आज आखिरी मौका है और केवल कुछ घंटों का समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो 10 हजार रुपए तक का फाइन चुकाना पड़ सकता है। इसलिए टैक्स पेयर के पास मौका है कि वो अपने पैन कार्ड और फॉर्म 16 की मदद से जल्दी से जल्दी आयकर रिटर्न फाइल कर लें। आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसको आप घर बैठे खुद भर सकते हैं। इसका तरीका भी जान लीजिए।
खुद कैसे फाइल करें अपना आयकर रिटर्न
आयकर रिटर्न आप खुद ऑन लाइन भर सकते हैं या फिर किसी CA या बैंकिंग के जानकार से भरवाएं। अगर आप खुद ऑन लाइन आयकर रिर्टन भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका यहां पर पहले से लॉग इन आईडी बनी है तो ठीक अन्यथा सबसे पहले लॉग इन आईडी बनाए। इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है।
आयकर रिटर्न भरने के लिए ऐसे करें सही फॉर्म का चयन
आईडी बनाने के बाद आप आयकर रिटर्न भरने के ऑप्शन पर क्लिक करें और आईडी और पासवर्ड डालकर उसको खोलें। इसके बाद आपके सामने ITR 1 (SAHAJ), ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 4S (SUGAM), ITR 5, ITR 6 and ITR 7 डिस्प्ले होगा। इसलिए यहां पर ध्यान दें जो आपके लिए जरूरी है उसी फॉर्म का चयन करें। इसके बाद उसमें मांगी गई जानकारी को भरें। इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद आखिर में आपको फॉर्म 16 की जरूरत पड़ेगा क्योंकि उसमें दिया गया नंबर हमें फॉर्म में भरना होता है। इसके लिए रिटर्न भरने वाले शख्स की डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ सकती है।
31 अगस्त के बाद कब कितना फाइन
जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आप 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर के पहले आयकर रिटरन फाइल करते हैं तो आप पर 5000 का जुर्बाना लगेगा। इसके अलावा अगर आप 31 अगस्त के बाद आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का फाइन देना होगा। इसलिए कोशिश करें कि 31 अगस्त से पहले ही भर लें।
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