अगस्ता वेस्टलैंड: इटली की अदालत ने दो आरोपियों को बरी किया
इटली की अदालत में सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ था कि भारत को बेचे गए 12 अगस्ता हेलिकॉप्टर सौदे में 7 करोड़ यूरो की राशि (लगभग 3 हजार 767 करोड़) घूस दी गई थी।
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली की अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। इन दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। इससे पहले अदालत ने इनकी भूमिका को संदिग्ध माना था। फिनमेकेनिका का पूर्व सीईओ ग्यूसेपे ओरसी और अगस्ता से जुड़े रहे ब्रूनो स्पैंगोलिनी को अदालत ने बरी कर दिया है। पहले इन दोनों को अदालत ने सजा सुनाई थी।अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के मामले में इटली के मिलान शहर की अदालत ने कंपनी के दो अधिकारियों को घूस देने का दोषी पाया था।
भारत के लिए झटका
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भारत के लिए ये झटका माना जा रहा है। इटली की मिलान कोर्ट ने इस मामले के 2 आरोपियों को बरी कर दिया है।इटली की अदालत के फैसले के बाद ही भारत में सीबीआई ने यूपीए सरकार के समय केस दर्ज कर इस केस की जांच शुरू की थी। इटली की अदालत में सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ था कि भारत को बेचे गए 12 अगस्ता हेलिकॉप्टर सौदे में 7 करोड़ यूरो की राशि (लगभग 3 हजार 767 करोड़) घूस दी गई थी।
अटल सरकार से लेकर मनमोहन सरकार तक से जुड़े हैं तार
इस हेलिकॉप्टर घोटाले के तार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लेकर मनमोहन सरकार तक से जुड़े हैं। सौदे को अंतिम रूप मनमोहन सरकार के दौरान दिया गया था। जबकि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही हो गई थी। इटली की अदालत से सीबीआई को डेढ़ लाख पेज के दस्तावेज मिले थे। इन कागजातों से साफ होता है कि इस घोटाले के तहत भारत में नेताओं, सेना और रक्षा मंत्रालय के अफसरों और पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी के परिवारवालों को घूस दी गई थी।
पूर्व IAF चीफ एसपी त्यागी पर आरोप
गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में CBI ने पूर्व IAF चीफ एसपी त्यागी समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगस्ता वेस्टलैंड की पैरेंट कंपनी इटली की फिनमेकानिका है। इस कंपनी ने 3600 करोड़ रुपये में 12 हेलीकॉप्टर का सौदा हासिल किया गया था। 2010 में हुए इस सौदे में इटली की जांच एजेंसी ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए वहां की अदालत में मुकदमा दायर किया था।
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