क्या अब भी 31 मार्च तक मोबाइल को आधार से लिंक कराना जरूरी है?
नई दिल्ली। 'क्या आपने अपना मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट आधार से लिंक करा लिया है, अगर नहीं तो इसे जल्द से जल्द आधार से लिंक करा लीजिए।' क्या आपके पास अभी भी जरूरी सेवाओं से आधार लिंक कराने को लेकर इस तरह के फोन या फिर मैसेज आ रहे हैं? अगर हां तो क्या इस तरह के फोन कॉल या फिर मैसेज में आधार लिंक कराने को लेकर 31 मार्च की डेडलाइन भी दी जा रही है? अगर ऐसा कुछ है और आप इस तरह के मैसेज या फिर कॉल से परेशान हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों बताते हैं आगे...।
31 मार्च नहीं है आधार लिंक की डेडलाइन
अब आपको 31 मार्च तक मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये डेडलाइन समाप्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को एक अहम फैसले में आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खाते जैसी जरूरी सेवाओं से लिंक करने की अंतिम तारीख पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक आधार लिंक की अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी डेडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह से आधार लिंक कराने पर अड़ी नहीं रह सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने मोबाइल और बैंक अकाउंट से आधार को लिंक नहीं कराया है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद अब आपको 31 मार्च की डेडलाइन के साथ आधार लिंक कराने की परेशानी से राहत मिल गई है।
आधार लिंक को लेकर आम जनता को बड़ी राहत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले सभी सरकारी सेवाओं और जरूरी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक कराना जरूरी था। इसमें पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के साथ-साथ शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से 31 मार्च तक लिंक कराना जरूरी था। हालांकि अब कोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों को इससे राहत मिल गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब आधार को जरूरी सेवाओं से लिंक कोई डेडलाइन नहीं रह गई है।
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