सिंचाई घोटाला: क्लीन चिट के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अजीत पवार ने हलफनामे में कही ये बात
नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाला मामले में सुनवाई को स्थगित कर दिया है। मामले के सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील शुकरे और न्यायमूर्ति माधव जगताप की खंडपीठ ने कहा है कि अंतिम सुनवाई 13 फरवरी को की जाएगी। बता दें कि सुनवाई स्थगित होने से एक दिन पहले अजित पवार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और आरोपों को 'दुर्भावनापूर्ण' बताया था।
गौरतलब है कि सिंचाई घोटाला मामले में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार को पिछले महीने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी थी। कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में अजित पवार ने इस मामले में कथित भूमिका के लिए दायर पीआईएल को खारिज करते की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मामले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपे जाने की भी जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के महानिदेशक ने दिसंबर 2019 में अजित पवार को क्लीन चीट देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि एसीबी जांच में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है। अजित पवार को एसीबी से क्लीन चिट मिलने के बात उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएँ दायर की गई, जिनमें कहा गया कि उन्हें एसीबी पर कोई भरोसा नहीं है इसलिए जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जानी चाहिए। एक जांच आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हाथों में होनी चाहिए।
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