अफस्पा के विरोध में 15 वर्षों से अनशन पर बैठी इरोम की रिहाई
इंफाल। मणिपुर राज्य में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा के विरोध में पिछले 15 वर्षों से अनशन पर बैठी इरोम चानू शर्मिला मंगलवार को न्यायिक हिरासत से आजाद हो गईं।
राजधानी इंफाल की कोर्ट ने मणिपुरी अधिकार कार्यकर्ता इरोम को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का सोमवार को आदेश दिया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने शर्मिला को रिहा करने का आदेश दिया था।
उन पर पर अफ्सपा निरस्त करने को लेकर दबाव बनाने के वास्ते एक अनिश्चित कालीन अनशन करने के लिए आईपीसी की धारा 309 के तहत आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने शर्मिला को रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का कोई सबूत नहीं है।
शर्मिला ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वह लोगों के सहयोग से अफ्सपा रद्द करने की अपनी मांग प्राप्त कर लेंगी। उन्होंने अपनी मांग के लिए अपना अनशन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।
शर्मिला को कोर्ट से यहां स्थित जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस वापस ले जाया गया जहां वह 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा में रहती है।