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इंश्योरेंस के बाद हुआ एड्स तो भी मिलेगा क्लेम, IRDAI ने की सिफारिश

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नई दिल्ली। बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बीमा नियामक इरडा की कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद एचआईवी/एड्स से पीड़ित हो जाता है तो उसे भी इंश्योरेंस के दायरे में रखा जाना चाहिए।

IRDAI recommend exclusion of 17 ailments from insurance cover

यही नहीं, अल्टशाइमर्त्स, पर्किंसन और मोटापे जैसी बीमारियों से पीड़ित शख्स के लिए भी इरडा ने सिफारिश की है कि इनको भी इंश्योरेंस के दायरे में रखा जाना चाहिए। इरडा ने इसी साल जुलाई में गठित की गई कमेटी से उन बीमारियों की सूची बनाने को कहा था जिनको हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे से बाहर रखा जाए।

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इस कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में 17 ऐसी बीमारियां गिनाई हैं जिनको इस दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, इनमें किडनी, हेपेटाइटिस बी और मिर्गी जैसी बीमारी शामिल हैं।

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English summary
IRDAI recommend exclusion of 17 ailments from insurance cover
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