IRCTC घोटाला: लालू यादव-राबड़ी और तेजस्वी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत
नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी को नियमित जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। कोर्ट ने एक-एक लाख के निजी मुचलके पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मंजूर कर ली।
जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें यकीन है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि अदालत पर उनको भरोसा है। इसके पहले, सीबीआई केस में कोर्ट ने लालू यादव को नियमित जमानत दे दी थी। सीबीआई केस में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है।
Delhi's Patiala House Court grants regular bail to former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi, son Tejashwi Yadav and others in a money laundering case against them in IRCTC scam case pic.twitter.com/n1YHqMojyD
— ANI (@ANI) January 28, 2019
केस में लालू यादव पर आरोप है कि, उन्होंने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।
पहले की भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है जिसके दौरान तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट में सीबीआई ने तेजस्वी और राबड़ी की जमानत का विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की विरोध याचिका खारिज कर दिया था। ये मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं।
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