IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होने का आदेश
IRCTC घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट के सामने पेश होंगे लालू यादव
नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 20 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था करे, ताकि लालू यादव कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकें। आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव के पेश नहीं होने पर उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 दिसंबर की तारीख दी है।
लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। बीते काफी समय से उनकी तबीयत खराब है। जिस वजह से उन्हें रांची जेल से राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में शिफ्ट किया गया है। लालू यादव को दिसंबर 2017 में चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
आईआरटीसी मामले में लालू यादव की पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को अक्टूबर में अदालत से जमानत मिल गई थी। लालू यादव को जमानत नहीं मिली थी। आईआरटीसी मामले में आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी और अपने परिवार को लाभ पहुंचाया था।
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