CAA: फरहान अख्तर पर भड़कीं IPS रूपा, कहा-जब इनका ये हाल, तो सोचिए बाकी लोगों का क्या होगा?
नई दिल्ली। मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर का एक ट्वीट उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है, उन्होंने CAA विरोध को सही ठहराते हुए भारत का गलत नक्शा ट्वीट किया था, वो विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो यह कह रहे हैं कि यदि आप गहराई में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ न कुछ इसमें हो सकता है... अगर सब कुछ ठीक होता तो इतने सारे लोग क्यों परेशान हो रहे होते।
क्या प्रदर्शनकारियों को पता है CAA अखिर क्या है?
उनके इस वीडियो को अब IPS रूपा ने Re-Tweet किया है, उन्होंने लिखा है कि अगर फरहान अख्तर जैसे सेलेब्रिटीज का ये हाल है तो मुझे हैरानी है कि कितने प्रदर्शनकारियों को वास्तव में मालूम होगा कि CAA अखिर क्या है, कितने छात्र ऐसे होंगे जो पीयर प्रेशर या पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से इस विरोध को ज्वॉइन करते जा रहे हैं, ना जाने कितने ऐसे होंगे जो भीड़ की मानसिकता की वजह से इसमें शामिल हो गए हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है कि लोगों को सच्चाई का पूरा ज्ञान ही नहीं है।
पत्रकार पर भड़के फरहान, कहा-क्यों कवर कर रहे प्रोटेस्ट?
गौरतलब है कि वायरल वीडियो में फरहान अख्तर उस पत्रकार पर गुस्सा भी हो रहे हैं, जो उनसे ये पूछ रहा है कि सरकार कह रही है कि इस बिल में कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर फरहान कहते हैं कि जब ऐसा ही है तो आप यहां क्यों हैं, आप भी घर चले जाइए, आप क्यों प्रोटेस्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
फरहान अख्तर पर दर्ज हुआ केस
फरहान की टिप्पणी और पोस्ट पर एक हिंदू संगठन ने गहरा रोष प्रकट किया है, संगठन ने शुक्रवार को बालीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर के खिलाफ संशोधित नागरिकता अधिनियम के बारे में ट्वीटर पर गलत तथ्य फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शहर के वकील और संगठन के संस्थापक करुणा सागर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि फरहान अख्तर अपनी टिप्पणियों से दलितों, मुस्लिमों और नास्तिक लोगों में भय पैदा कर रहे हैं।
वकील का आरोप
वकील का आरोप है कि फरहान ने ट्विटर पर गलतबयानी करते हुए लिखा था कि हालिया नागरिकता संशोधन कानून मुसलमान, ट्रांसजेंडर, दलित और दस्तावेज न रखने वाले भूमिहीनों के खिलाफ है। इन लोगों को जेल या हिरासत शिविरों में रखे जाने के साथ-साथ वापस भेजे जाने का भी प्रावधान है। सैदाबाद में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ छेड़ना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना), 121A (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचना), 120B (आपराधिक साजिश रचना) और 505 (समुदायों के बीच नफरत पैदा करना) के तहत केस दर्ज किया गया है।