INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की इजाजत लेकिन...
INX Media ROW: Supreme Court Allows Karti Chidambaram To Travel Abroad, Read Details: नई दिल्ली।आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए दो करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी उन्हें देनी होगी और साथ ही अपनी यात्रा का पूरा लेखा-जोखा भी कोर्ट को बताना होगा। गौरतलब है कि जून 2020 में ईडी ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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मालूम हो कि बहुचर्चित आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ की गई थी। ईडी ने अक्टूबर में आईएनएक्स मीडिया मामले में 2018 में कार्ति की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी। उनकी ये संपत्ति भारत, ब्रिटेन और स्पेन में स्थित है। इससे पहले, एजेंसी ने आरोप लगाया था कि पी. चिदंबरम और कार्ति कई मुखौटा कंपनियों से लाभ हासिल करने वाले मालिक हैं। सीबीआई और ईडी ने चिदंबरम को गिरफ्तार भी किया था और उन्हें 100 दिन हिरासत में रहना पड़ा था।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)
गौरतलब है कि ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007-08 में मिली विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में अनियमितता के लिए 2017 में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे और आरोप है कि नियमों के विरुद्ध जाकर यह मंजूरी दी गई थी। एजेंसी ने चिदंबरम पर अपने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर समूह के प्रवर्तकों इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के जरिये कथित रूप से भ्रष्टाचार और धनशोधन का आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने 2017 में एफआईपीबी को निरस्त कर दिया था। पूर्व वित्त मंत्री को सीबीआई ने इस मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वे पिछले 55 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं।
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