सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम सीबीआई की रिमांड पर हैं। हालांकि, उनको ईडी द्वारा की जा रही जांच के मामले में गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अब ईडी और सीबीआई के मामलों पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को सुनवाई करेगा क्योंके वे सोमवार तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेशी के बाद उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया था।
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हालांकि, ईडी ने गिरफ्तारी से राहत दिए जाने का विरोध किया और कहा कि हमें विदेश में 10 प्रॉपर्टी, 17 बैंक अकाउंट मिले हैं जो चिदंबरम से जुड़े हैं। इन कंपनियों से भुगतान आरोपी के करीबियों को किया गया है। ऐसे में बिना कस्टोडियल पूछताछ के इस मामले का भंडाफोड़ नहीं हो सकता है।
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ईडी ने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी के कारण भी हैं। एसजी तुषार मेहता अदालत को कुछ दस्तावेज देना चाहते थे, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किया गया है। लेकिन सिब्बल और सिंघवी ने इसपर आपत्ति जताते हुए कहा कि यही पहले हाई कोर्ट में हुआ था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज स्वीकार नहीं किए और कहा कि जो कुछ भी है सोमवार को लेकर आएं।
Both CBI and Enforcement Directorate matters to be heard again on Monday August 26 in Supreme Court. Chidambaram is in CBI custody till August 26. https://t.co/vVIwpsDPZc
— ANI (@ANI) August 23, 2019
पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार रात आईएनक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ये मामला काफी दिन से चल रहा है। अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से राहत मिली हुई थी। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद नाटकीय ढ़ंग से चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई, जिसपर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।