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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत की याचिका, चिदंबरम पर लटकी ईडी की गिरफ्तारी की तलवार

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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की अर्जी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ईडी पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है।

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P Chidambaram को SC से झटका,अग्रिम जमानत याचिका खारिज | वनइंडिया हिंदी
चिदंबरम की याचिका खारिज

चिदंबरम की याचिका खारिज

चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में ही अग्रिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए चिदंबरम ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चिदंबरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई रिमांड का विरोध किया गया था। 21 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से ही वे सीबीआई की रिमांड में हैं।

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आज खत्म हो रही सीबीआई रिमांड, कोर्ट में होगी पेशी

चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज समाप्त हो रही है। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम की हिरासत पर भी सुनवाई होनी है। अगर सीबीआई को चिदंबरम की कस्टडी नहीं मिलती है या सीबीआई इसकी मांग नहीं करती है तो, इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में हुई है गिरफ्तारी

आईएनएक्स मीडिया मामले में हुई है गिरफ्तारी

सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया था कि साल 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में अनियमितताएं की गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्हें 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।

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English summary
INX Media Case: Supreme Court Rejects P Chidambaram's bail plea
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