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चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट में अब शुक्रवार को होगी सुनवाई

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P Chidambaram को नहीं मिली राहत, दो दिन बाद anticipatory bail पर सुनवाई | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता की पी. चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्पेशल लीव पीटिशन की खामियों ने चिदंबरम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

सीजेआई कोर्ट पहुंचे सिब्बल, सुनवाई की नहीं की मांग

सीजेआई कोर्ट पहुंचे सिब्बल, सुनवाई की नहीं की मांग

चिदंबरम की गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अगली सुबह तक इंतजार करना होगा। जस्टिस रमन्ना ने चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिना लिस्टिंग के सुनवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को भी दोषपूर्ण बताया। इसके बाद कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और विवेक तनखा सीजेआई कोर्ट में पहुंचे जब अयोध्या मामले पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई की मांग नहीं की, ऐसे में अब इस मामले की आज सुनवाई होने की उम्मीद कम ही बची है।

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जस्टिस रमन्ना ने किया सुनवाई से इनकार

जस्टिस रमन्ना ने किया सुनवाई से इनकार

इसके पहले, चिंदबरम का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कहीं भाग नहीं रहे हैं, तो लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया गया है। जिसपर जस्टिस रमन्ना ने कहा कि अदालत केवल मामले की लिस्टिंग पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका में खामियां है और इसके ठीक होने के बाद ही लिस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। जस्टिस रमन्ना ने कहा, 'इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को कम से कम कल सुबह तक का इंतजार करना ही होगा।'

चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

चिदंबरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

दरअसल, अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फौरी राहत के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से भी पूर्व केंद्रीय मंत्री को राहत नहीं मिली है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई की टीम मंगलवार से कई दफे दिल्ली स्थित उनके आवास पर जा चुकी है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि चिदंबरम कहां हैं।

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English summary
Inx media case: Supreme court Refuses to Hear Plea Till Matter is Listed, trouble of chidambaram
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