INX Media case: हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी. चिदंबरम
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नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने बताया कि हम कल (बुधवार) सुबह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम
दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पी. चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी विशेष याचिका दाखिल हो गई है। इस मामले में चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की अपील की थी, हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कल (बुधवार) को सुनवाई की तारीख दी है। इससे पहले चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से तीन दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने चिदंबरम की 3 दिन की मोहलत को भी खारिज कर दिया।
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आईएनएक्स मीडिया मामले में HC से अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बता दें कि सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धनशोधन का मामला दाखिल किया है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार
चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए 305 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिलती रही है। आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया था और उनका बयान भी दर्ज किया गया था।