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INX मीडिया केस: ईडी की गिरफ्तारी से चिदंबरम को राहत, कल होगी सुनवाई

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नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी के जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील की दलील सुनने के बाद चिदंबरम को एक दिन की अंतरिम राहत दे दी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मामले में फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जांच एजेंसी के वकील ने अपना जवाब दिया। इसके पहले, सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थीं और ईडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

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बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीलबंद लिफाफा देत हुए कहा कि कोर्ट उसे देखकर चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर फैसला दे। इस मामले में सबूत काफी संवेदनशील हैं, इसलिए इसे चिदंबरम के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि कानून बनने के बाद पैसे का लेनदेन हुआ।

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तुषार मेहता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संपत्ति को संबंधित विभाग द्वारा अटैच किया जाता है, इस मामले में भी हमनें वही किया है। कोर्ट में ईडी ने चिदंबरम की रिमांड की मांग की। सुनवाई के दौरान दलील देते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ईडी के पास अधिकार है कि हम आरोपी को गिरफ्तार कर सकें, हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सबूत हैं, उनमें विदेशी बैंकों से मिली जानकारी भी है।

आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनको 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। रिमांड खत्म होने पर दोबारा चिदंबरम की कोर्ट में पेशी हुई थी जिसके बाद उनको 30 अगस्त तक की रिमांड में भेज दिया गया था। इसी मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी भी चिदंबरम की हिरासत मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई जारी है।

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English summary
inx media case: p chidambaram enforcement directorate supreme court updates
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