कार्ती चिंदबरम को नहीं गिरफ्तार करेगी ED, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ती चिंदबरम को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि उन्हें 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। अब इस मामले में अगली सपनवाई 20 मार्च को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और ईडी को नोटिस भी जारी किया है जिसका उन्हें 20 मार्च तक जवाब देना है।
कार्ती को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी ईडी
बता दें कि कार्ती चिंदबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने के लिए याचिका दायर की थी। कार्ती ने याचिका में कहा था कि ईडी उन्हें सीबीआई रिमांड से बाहर निकलते ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट ने कार्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईडी को निर्देश दिया कि कार्ती को इस मामले की अगली सुनावई 20 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। गौरतलब है कार्ती चिंदबरम इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है।
कार्ती चिंदबरम के हिरासत की आज आखिरी तारीख
इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने कार्ती चिंदबरम की हिरासत को 6 दिन और बढ़ाने के लिए दिल्ली की पटियाला कोर्ट स्थित विशेष अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभी भी इस मामले में पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है और कुछ और औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, लिहाजा कस्टडी की बढ़ाया जाए। बता दें कि कार्ती चिंदबरम को कोर्ट ने 9 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा थआ जिसकी आज आखिरी तारीख है।
कार्ती के सीए की 14 दिन बढ़ी हिरासत
ऐसे में सीबीआई ने आज अदालत से कार्ती की हिरासत को बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले कोर्ट ने कार्ती चिंदबरम के सीए भास्करन की हिरासत को कोर्ट ने 14 दिनों के बढ़ाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि कार्ति को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है जिसके बाद से ही वे सीबीआई हिरासत में हैं।