INX मीडिया केस: दिल्ली हाईकोर्ट से चिदंबरम को बड़ी राहत, 25 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली। INX मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट द्वारा आईएनएक्स मीडिया केस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिंदबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिए जाने का ईडी ने विरोध किया।
इस केस में ईडी ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से कई बार पूछताछ की थी। इस मामले में ईडी पी. चिदंबरम को कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से राहत दिए जाने का विरोध करती रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी इस कंपनी की सह-संस्थापक थी।
Delhi High Court extends the interim protection of former Union Minister P. Chidambaram in INX media case from arresting till October 25. pic.twitter.com/eKjRCnZGJd
— ANI (@ANI) September 28, 2018
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इसी केस में सीबीआई ने 28 फरवरी को चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। कार्ति पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप है। उस वक्त उनके पिता पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्तमंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने में अनियमितताएं बरती गईं और 305 करोड़ रुपये विदेशी निवेश हासिल किया था।
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