INX Media case: चिदंबरम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका की खारिज
Recommended Video
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने धनशोधन का मामला दाखिल किया है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर जस्टिस सुनील गौड़ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है, हालांकि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।
आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी में अनियमितताएं की गईं। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिलती रही है। आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया था और उनका बयान भी दर्ज किया गया था।
Delhi High Court dismisses both anticipatory bail pleas of Former Union Finance Minister P Chidambaram in connection with INX Media case. pic.twitter.com/Gbt4Py4y8m
— ANI (@ANI) August 20, 2019
यह मामला तब का है जब पी. चिदंबरम देश के वित्तमंत्री थे। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों एंजेसियां इस बात की जांच कर रही है कि कैसे कार्ति 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी पाने में कामयाब रहे जब उनके पिता वित्त मंत्री थे। ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि एफआईपीबी की मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी पी चिदंबरम से मिले थे ताकि उनके आवेदन में कोई रोक-टोक या देरी न हो।
ये भी पढ़ें: कर्नाटक में येदुरप्पा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 17 विधायक बने मंत्री