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INX Media Case: दिल्ली हाईकोर्ट का AIIMS को निर्देश, कल तक चिदंबरम की हेल्थ रिपोर्ट जमा कराएं

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करें ताकि ये मालूम हो सके कि क्या तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को अस्पताल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार तक एम्स से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। चिदंबरम ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से अपील की है कि आईएनएक्स मीडिया केस में चिकित्सकीय आधार पर उनको अंतरिम जमानत दी जाए।

INX Media Case: Delhi High Court directed AIIMS to submit report over P Chidambrams health issues

पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा है कि कांग्रेस नेता आंतों से जुड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, लिहाजा उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंतरिम जमानत की जरूरत है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने अलग-अलग केस दर्ज किया है।

इसके पहले, आईएनएक्स मीडिया मामले में अदालत ने कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 13 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। वहीं, अदालत ने ईडी की चिदंबरम की एक दिन की रिमांड की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

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13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पी चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई की कस्टडी पूरी होने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार किया था। पिछले दिनों, पूर्व वित्तमंत्री की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उनको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया था, जहां इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया।

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English summary
INX Media Case: Delhi High Court directed AIIMS to submit report over P Chidambram's health issues
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