INX Media Case: CBI ने चिदंबरम की जमानत का हाईकोर्ट में किया विरोध, 'गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित'
नई दिल्ली: काग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका का केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया। आईएनएक्स मीडिया केस में जेल में बंद चिदंबरम के मामले में 23 सितंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने जवाब के माध्यम से उनकी जमानत का विरोध किया।
सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम में अवैध मंजूरी दी थी। इसके बदले में इंद्राणी मुखर्जी और प्रीतम मुखर्जी ने चिदंबरम को उनके बेटे कार्ति को देश और विदेश में भुगतान किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में इन्हें जमानत नही दी जानी चाहिए। पी चिदंबरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित कर सकते है।
क्या
है
मामला?
सीबीआई
ने
15
मई
2017
को
दर्ज
एक
एफआईआर
में
आरोप
लगाया
था
कि
साल
2007
में
तत्कालीन
वित्त
मंत्री
चिदंबरम
के
कार्यकाल
में
आईएनएक्स
मीडिया
समूह
को
विदेश
से
305
करोड़
का
निवेश
प्राप्त
करने
के
लिए
विदेशी
निवेश
संवर्द्धन
बोर्ड
की
मंजूरी
देने
में
अनियमितताएं
की
गईं।
प्रवर्तन
निदेशालय
ने
भी
2017
में
मनी
लॉन्ड्रिंग
का
मामला
दर्ज
किया
था।
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