बीमा कंपनियों को अब भारत के बाहर दुर्घटना होने पर भी मुआवजा देना होगा: कोर्ट का आदेश

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि विदेश में भी अगर वाहन दुर्घटना का शिकार होती है तो बीमा कंपनी को उसका भुगतान करना होगा। यानि, भारत में खरीदा गया वाहन अगर भारत के अलावा अन्य किसी देश में भी दुर्घटना का शिकार होता है तो बीमा कंपनी को उसका भुगतान देना होगा।

बीमा कंपनियां देश के बाहर दुर्घटना होने पर भी मुआवजा दें- HC

दरअसल, हाई कोर्ट 1995 को नेपाल में एक हादसे में मरे तीर्थयात्रियों के परिजनों की सुनावई के दौरान यह फैसला सुनाया। कोर्ट के अनुसार, कोई भी बीमा कंपनी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि एक बार किसी भी वाहन का बीमा हो जाने के बाद वो किसी स्थान, शहर, राज्य या किसी विशेष स्थान को देखकर मुआवजा तय नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी को इजाजत वाले किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में गए वाहन को उसके दुर्घटना होने पर बीमा कवर मिलें।

नेपाल में हुए इस हादसे में 54 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। उस दौरान बस मालिक ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि बीमा कवर सिर्फ भारत में वाहन के इस्तेमाल पर दिया गया था, इसलिए यहां से बाहर हुए किसी भी हादसे के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने बस मालिक की दलील को खारिज करते हुए मृतक परिवार के एक परिजन को 4.34 लाख रुपये मुआवजे देने का निर्दश दिया है।

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