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इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज, कहा- मैं मर गई तो क्या सीबीआई जिम्मेदारी लेगी?

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नई दिल्ली। अपनी बेटी शीना बोरा मर्डर मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो उसकी जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। बता दें कि इंद्राणी फिलहाल मुंबई की बायकुल्ला जेल में हैं। इंद्राणी ने बीमारी का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी। वहीं सीबीआई ने कहा कि इंद्राणी जानबूझकर ऐसी याचिका लगा रही हैं ताकि मुकदमें की सुनवाई में देरी हो सके।

Indrani Mukherjea argues Will CBI take responsibility if I die, during bail plea in court

वहीं सीबीआई ने इंद्राणी की याचिका के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है ऐसे में उनकी देखभाल कौन करेगा? इंद्राणी मुखर्जी ने इस महीने की शुरुआत में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत के लिए कोर्ट को आवेदन लिखा था। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था कि वो किसी भी समय मस्तिष्क स्ट्रोक का सामना करना सकता है। इसलिए उनको जमानत दी जाए ताकि वो घर पर इसका इलाज करवा सकें। इंद्राणी की याचिका पर सीबीआई वकील ने कोर्ट को बताया कि इंद्राणी की बेटी विदि ब्रिटेन में है।

इंद्राणी और उनके पति पीटर मुखर्जी ने मुंबई की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी है। जिसका मतलब साफ है कि जमानत पर रिहा होने पर भी इंद्राणी की देखभाल के लिए परिवार के एक भी सदस्य घर में नहीं हैं। इसके साथ-साथ सीबीआई के वकील ने यह भी दावा किया कि जेजे अस्पताल की मदद से जेल अधिकारी इंद्राणी की इलाज की पूरी सुविधांए उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको दिल्ली के एम्स में भी भर्ती किया जा सकता है। बता दें कि शीना बोरा का मर्डर 24 अप्रैल 2012 में हुआ था।

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English summary
Indrani Mukherjea argues Will CBI take responsibility if I die, during bail plea in court
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