आकाश विजयवर्गीय की बेल पर इंदौर कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, स्पेशल कोर्ट को भेजा मामला
इंदौर। नगर निगम के अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की ज़मानत याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया था। जिसके बाद गुरुवार को इंदौर की कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय का मामला सुनने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को भोपाल में जनप्रतिनिधियों के लिए बने क्रिमिनल कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई होगी।
दरअसल गुरुवार को जब इस मामले की इंदौर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो नगर निगम ने कोर्ट में आपत्ति लगायी थी कि विधायक के मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में होना चाहिए। क्योंकि भोपाल में जन प्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट है। जिसके बाद जिला जज ने मामले को एससी-एसटी के विशेष जज बीके द्विवेदी के यहां स्थानांतरित कर दी।
Madhya Pradesh: An Indore court refuses to hear the bail plea of BJP MLA Akash Vijayvargiya who was arrested for thrashing a Municipal Corporation officer in Indore, yesterday. The case has been transferred to Bhopal's Special Court. (file pic) pic.twitter.com/ZVeLxocma1
— ANI (@ANI) June 27, 2019
बताया जा रहा है कि, नगर निगम उनकी जमानत का विरोध किया था। निगम ने कोर्ट में आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ 7 पेज की आपत्ति लगायी थी। वहीं इस मामले में नगर निगम की ओर से 20 वकील कोर्ट में थे। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। उधर, दोपहर में विधायक के भाई कल्पेश विजयवर्गीय उनसे जेल में मिलने पहुंचे। जेल से बाहर आकर उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक हैं। वे पूरी तरह से स्वथ्य हैं।
बता दें कि, नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक को कल बुधवार को यहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जिस मकान को बचाने के लिए आकाश ने बल्ला चलाया, उसे BJP सरकार के समय ही मिला था गिराने का आदेश