इंडिगो इस तारीख तक कैंसिल उड़ानों के पैसेंजर्स के टिकट का पैसा लौटाएगी

इंडिगो इस तारीख तक कैंसिल उड़ानों के पैसेंजर्स के टिकट का पैसा लौटाएगी

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के फैलने के कारण हजारों की संख्‍या में यात्रियों ने जो फ्लाइट टिकट बुक करवाई थी उसे उन्‍हें कैंसिल करवाना पड़ा। जिसके कारण यात्रियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद 25 मई को घरेलू यात्रियों के फ्लाइट सेवा शुरू की गई थी। इसके पहले की सभी उड़ाने रद्द कर दी गई थी। उस समय टिकट रिफंड के लिए ग्राहकों ने माफ उठाई। वहीं कोरोना काल में विमानन कंपनियां को भी फ्लाइट सेवा ठप्‍प होने से भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसके चलते कंपनियों ने केडिट शेल बनाया था। इंडिगो कंपनी ने अपने यात्रियों लिए सोमवार को बड़ा ऐलान किया है।

1,000 करोड़ रुपये के रिफंड से संबंधित सारी कार्रवाई पूरी

1,000 करोड़ रुपये के रिफंड से संबंधित सारी कार्रवाई पूरी

इंडिगो ने सोमवार को ऐलान किया कि वो अपनी रद्द की गई फ्लाइट के सभी यात्रियों को टिकट का रुपया 31 जनवरी 2021 तक लौटाएगी। ये वो फ्लाइट है जो कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण रद्द करवाई गई थी। एयरलाइन ने कैंसिल किए गए टिकटों पर एक क्रडिट शेल बनाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोनोजॉय दत्ता के हवाले ये जानकारी साझा की। उन्‍होंने बताया कि क्रेडिट शेल का उपयोग वो ही यात्री भविष्य में यात्रा की बुकिंग के लिए किया जा सकता है। इंडिगो ने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के रिफंड से संबंधित सारी कागजी को पूरा कर लिया गया है। यह यात्रियों को रिफंड की जाने वाली राशि का करीब 90 फीसदी है।

25 मार्च से कैंसिल कर दी गई थी सभी फ्लाइट

25 मार्च से कैंसिल कर दी गई थी सभी फ्लाइट

लॉकडाउन ने 25 मार्च को देश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब टिकटों को वापस करने के बजाय कोविड 19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था, तो एयरलाइंस ने इन राशि को क्रेडिट शेल में रखने के लिए एक अभ्यास शुरू किया था। यात्री इन क्रेडिट गोले का उपयोग बाद की तारीख में बुक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सभी एयरलाइनों को मार्च 2021 तक यात्रियों को रिफंड का पूरा भुगतान करने का आदेश दिया था। SC ने COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के लिए हवाई टिकटों के रिफंड को 25 मार्च से 24 मई के बीच तीन सप्ताह की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। उड़ानों को रद्द करना शीर्ष अदालत का आदेश उस अवधि के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टिकटों के लिए की गई बुकिंग के लिए लागू है। महामारी के कारण 23 मार्च से देश में अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित थी। भारत ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण दो महीने के अंतराल के बाद 25 मई को घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया।

 31 जनवरी 2021 तक कर देंगे

31 जनवरी 2021 तक कर देंगे

इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रोनोजॉय दत्ता ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी फ्लाइट की उड़ाने रद्द कर दी गई थी क्योंकि हमारे पास कैस कलेक्‍शन नहीं हो रहा था इसलिए हम यात्रियों का पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। उन्‍होंने कहा कि अब फिर से फ्लाइट का संचालन शुरू हो चुका है और यात्रियों की संख्‍या भी लागातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी प्राथमिकता रद्द उड़ानों के यात्रियों का पैसा लौटाने की है। उन्‍होंने कहा 'हम 100 फीसदी क्रेडिट शेल का भुगतान 31 जनवरी 2021 तक कर देंगे।'

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