आतंकवाद पर केंद्र सरकार की बड़ी चोट, हाफिज सईद के बहनोई समेत 18 लोगों को घोषित किया आंतकी
नई दिल्ली। भारत में आतंकवाद के खात्मे को लेकर प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने आज (27 अक्टूबर) यूएपीए अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। मंगलवार को नामों की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह कामय है। गृह मंत्रालय ने बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद को सहन न करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने UAPA अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत अठारह और व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आतंकियों की लिस्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शामिल हैं। इनमें 26/11 मुंबई हमले में आरोपी लश्कर का यूसुफ मुजम्मिल, अब्दुर रहमान मक्की - लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई, 1999 में कंधार lC-814 अपहरणकर्ता यूसुफ अजहर, बॉम्बे ब्लास्ट का मास्टर माइंड टाइगर मेमन समेत अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे छोटा शकील, हिज्बुल मुजाहिद्दीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिद्दीन के भटकल बंधुओं का भी नाम शामिल है।
जुलाई,
2019
में
पास
हुआ
था
बिल
बता
दें
कि
आतंकवाद
की
कमर
तोड़ने
के
लिए
गृह
मंत्री
अमित
शाह
ने
गैरकानूनी
गतिविधि
(रोकथाम)
संशोधन
बिल,
2019
को
पिछले
वर्ष
जुलाई
में
लोकसभा
में
पेश
किया
था।
इस
बिल
को
24
जुलाई
को
ही
लोकसभा
से
मंजूरी
मिल
गई
थी।
बता
दें
कि
यह
बिल
गैरकानूनी
गतिविधि
(रोकथाम)
एक्ट,
1967
में
संशोधन
के
बाद
पास
हुआ
ता।
केंद्र
की
मोदी
सरकार
ने
पुराने
एक्ट
में
कुछ
बदलाव
किया
था
ताकि
आतंकी
और
नक्सलवादी
गतिविधियों
पर
काबू
और
भारत
के
खिलाफ
हो
रही
आतंकी
गतिविधियों
से
कड़ाई
से
निपटा
जा
सके।
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