भारत में आज हटाए जाएंगे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियम, जानें क्या है नई गाइडलाइन
भारत में आज हटाए जाएंगे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन नियम, जानें क्या है नई गाइडलाइन
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर: भारत सरकार ने पूरी तरह से टीकाकरण वाले विदेशी यात्रियों को टेस्टिंग और क्वारंटाइन के बिना ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। ये आज यानी सोमवार (25 अक्टूबर) से लागू हो गया है। हालांकि ये इजाजत सिर्फ उन्ही देशों के यात्रियों को भारत ने दी है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। डब्ल्यूएचओ एप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन लेने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर कोरोना जांच और क्वारंटाइन के लिए नहीं रोका जाएगा। हालांकि यात्रियों को कोरोना जांच की एक निगेटिव रिपोर्ट एयरपोर्ट पर दिखानी होगी।
इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए बुधवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक बाहर से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए ये नए दिशानिर्देश इस साल 17 फरवरी को और उसके बाद जारी किए गए अन्य सभी दिशानिर्देशों की जगह लागू किए जाएंगे। नई गाइडलाइन में जो नियम हैं, उसके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत आने पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
- अगर वैक्सीनेट नहीं हैं तो ऐसे यात्रियों को भारत में कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। उसके बाद 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं आंठवे दिन पर से कोरोना जांच कराना होगा, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें खुद अपना देखभाल करना होगा।
-इन नए दिशा-निर्देशों का पालन सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ही नहीं बल्कि एयरलाइन को भी मानने होंगे। यह एसओपी 25 अक्टूबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी। कोरोना के मामलों पर ध्यान देते हुए वक्त-वक्त पर इसमें बदलाव किए जाएंगे।
- भारत की यात्रा करने पहले एक नेगेटिव कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ये यात्रा के 72 घंटे करनी होगी।
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- सभी यात्रियों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।
-दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जोखिम वाले देशों को छोड़कर देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की खुद ही देखभाल करेंगे।