Article 370: पिछले दो फैसलों में विरोधाभास होने पर ही बड़ी पीठ को सौंपा जाएगा मामला: SC
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने संबंधी दायर याचिकाओं पर आज भी सुनवाई होगी, बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद-370 का मुद्दा फिलहाल सात सदस्यीय बड़ी सांविधानिक पीठ को तब नहीं भेजा जाएगा, जब तक याचिकाकर्ताओं की तरफ से अनुच्छेद-370 से जुड़े शीर्ष अदालत के दोनों फैसलों के बीच कोई सीधा टकराव साबित नहीं किया जाता, यानी कि पिछले दो फैसलों में विरोधाभास होने पर ही बड़ी पीठ को सौंपा जाएगा ये मामला।
बता दें कि जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, बेंच में जस्टिस एसके कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत शामिल हैं, बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग राज्य बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को संविधान का मौलिक अधिकार बताया था
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को कश्मीर में इंटरनेट पर 5 महीने 4 दिन से जारी रोक और वहां लागू धारा-144 पर शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार बताया था। कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार से सभी पाबंदियों की 7 दिन के अंदर समीक्षा करने और इसके आदेश को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे।
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Supreme Court will tomorrow continue hearing various pleas challenging the Abrogation of Article 370 of the Constitution, which effectively removed the special status granted to Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/67ySRI21io
— ANI (@ANI) January 22, 2020