मोबाइल चोरी होने पर डायल करें 14422, मोदी सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
नई दिल्ली। मोबाइल चोरी एक ऐसा मामला है, जिसके साथ भी होता है वो परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मामले में क्या करे? इस मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कई बार उसे खासी मसक्कत करनी पड़ जाती है, इधर-उधर भटकना पड़ता है। हालांकि अब ऐसा नहीं हो इसके लिए सरकार ने मोबाइल चोरी होने पर इसकी शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर देश के किसी भी कोने में मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी
मोबाइल चोरी की शिकायत को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 14422 जारी किया है। इस पर फोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतना ही नहीं शिकायत के तुरंत बाद ही आपका मोबाइल सिम बंद कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत के बाद तुरंत ही उस इलाके पुलिस और सेवा प्रदाता मोबाइल कंपनी इसकी खोज में जुट जाएगी। ऐसे में आपका मोबाइल वापस भी मिल सकता है।
दूरसंचार मंत्रालय जल्द करेगा शुरू
दूरसंचार मंत्रालय मई महीने के आखिर तक महाराष्ट्र सर्किल में इसकी शुरुआत करेगा। देश के 21 अन्य दूरसंचार सर्कल में इसे अलग-अलग फेज में दिसंबर तक लागू किए जाने की संभावना है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-डॉट) ने चोरी या गुम मोबाइल का पता लगाने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) भी तैयार किया है। इसके जरिए जैसे ही आप हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल चोरी की जानकारी देंगे तुरंत ही उस फोन को ऑफ किया जा सकेगा।
इस तकनीक से मिल सकता है आपका फोन
सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) में देश के हर नागरिक का मोबाइल मॉडल, सिम नंबर और आईएमईआई नंबर है। मोबाइल के मॉडल पर निर्माता कंपनी की ओर से जारी आईएमईआई नंबर के मिलान की तकनीक सी-डॉट ने ही विकसित किया है। इसे अलग-अलग फेज में राज्यों की पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मोबाइल के खोने पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस और सेवा प्रदाता मोबाइल मॉडल और आईएमईआई का मिलान करेंगी। अगर आईएमईआई नंबर बदला जा चुका होगा, तो सेवा प्रदाता उसे बंद कर देंगी, हालांकि सेवा बंद होने पर भी पुलिस मोबाइल ट्रैक कर सकेगी।
देश के किसी भी हिस्से में मोबाइल चोरी की कर सकेंगे शिकायत
जैसे ही मोबाइल फोन चोरी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर की जाएगी तुरंत ही ये सिस्टम काम करने लगेगा। सी-डॉट के मुताबिक शिकायत मिलने पर मोबाइल में कोई भी सिम लगाए जाने पर नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन उसकी ट्रैकिंग होती रहेगी। बता दें कि आईएमईआई नंबर बदलने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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