ICMR ने कोविड-19 टेस्ट की हटाई 4500 रुपये अधिकतम शुल्क सीमा,राज्यों को दिया ये निर्देश
ICMR ने कोविड-19 टेस्ट की 4500 रुपये हटाई अधिकतम शुल्क सीमा,राज्यों को दिया ये निर्देश
नयी दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोविड-19 की रियल टाइम पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) टेस्ट के लिए पूर्व में निर्धारित किए गई अधिकतम शुल्क सीमा को घटरा दिया हैं। आईसीएमआर ने कहा हैं कि पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट की अधिकतम 4500 रुपये की शुल्क सीमा थी उसे हटाया जा रहा हैं। इसके साथ ही अआईसीएमआर ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कहा हैं कि वो निजी प्रयोगशालाओं से इस टेस्ट से संबंधित बातचीत करके आपसी सहमति के आधार पर कोविड-19 की रियल टाइम पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन जांच की कीमत तय कर सकते हैं। आईसीएमआर के इस आदेश कि बाद अब राज्य सरकार निजी प्रयोगशालाओं से सहमति के आधार पर इस टेस्ट का कीमत निर्धारित कर सकेगी।
बता दें आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने विगत सोमवार को राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखा था कि घरेलू स्तर पर उत्पादन की वजह से कोविड-19 जांच की किट की आपूर्ति स्थिर हो गई है। इसको संज्ञान में लेते हुए और जांच वस्तुओं की कीमत को देखते हुए 17 मार्च को पत्र के जरिये जांच के लिए निर्धारित अधिकतम 45 सौ रुपये की कीमत अब प्रभावी नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि इसलिए सभी राज्य सरकारऔर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को सलाह दी जाती है कि वे निजी प्रयोगशालाओं से इस संबंध में बातचीत कर उनकी सहमति के आधार पर सरकार द्वारा भेजे गए सैम्पल और व्यक्तिगत रूप से अपनी जांच कराने पहुंचे व्यक्ति की जांच के लिए अधिकतम शुल्क निर्धारित करें।
उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी की शुरुआत में परीक्षण किट और अभिकर्मकों का एक वैश्विक संकट था क्योंकि भारत वायरस के टेस्ट के लिए आयातित किट पर अधिक निर्भर था। जैसे कि मार्च में, देश में संदर्भ के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण के लिए कोई दर उपलब्ध नहीं थी, मार्च महीने के मध्य में भारत में आरटी-पीसीआर जांच के लिए कोई दर संदर्भ के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसे देखते हुए आईसीएमआर ने 4500 रुपये की अधिकतम जांच शुल्क तय की गई थी। लेकिन भारत में कोरोना संकट के बाद वर्तमान में 428 सरकारी और 182 निजी प्रयोगशाला कोविड-19 की जांच कर रही हैं। आसीएमआर के आदेश के संभवत: जल्द ही राज्यों और केन्द्रशासित राज्य प्राइवेट लैब की सहमति के आधार पर उक्त टेस्ट के अधिकतम शुल्क निर्धारित कर सकेगा।