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निजी टीवी चैनलों के लिए I&B मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, जानिए क्या दी गई है हिदायत!

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नई दिल्ली। निजी टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रमों पर अर्द्धसत्य और मानहानिकारक कंटेंट को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1055 के तहत निजी चैनलों को परामर्श देते हुए कहा कि उनके किसी भी कार्यक्रम में अर्द्धसत्य या किसी के सम्मान को चोट पहुंचाने वाले कंटेंट का प्रसारण नहीं होना चाहिए।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ताजा एडवाइजरी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के हालिया बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है। गुरूवार को परमबीर सिंह एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक रैकेट का खुलासा किया है और पुलिस टीआरपी में हेरफेर से जुड़े एक घोटाले की जांच कर रही है। रैकेट का नाम 'फॉल्स टीआरपी रैकेट' बताते हुए परमबीर सिंह ने खुलासा किया था कि उक्त रैकेट फॉल्स रैकेट के जरिए करोड़ों रुपए के राजस्व का मुनाफा कमाया जा रहा था।

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मुंबई पुलिस कमिश्नर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में यह भी बताया था कि मुंबई पुलिस ने तीन चैनलों की पहचान है, जिनके नाम क्रमशः फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी है। सिंह के मुताबिक उपरोक्त तीन निजी टीवी चैनल टीवी रेटिंग करने के लिए बार्क (BARC) द्वारा प्रयुक्त तंत्र को विकृत करने में भी शामिल रहे हैं। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार का भी पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है।

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गौरतलब है इस मामले में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को आरोपी मानते हुए कहा कि उसने पैसे देकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाई। उन्होंने बताया कि टीआरपी रैकेट के जरिए पैसा देकर टीआरपी के मैन्युपुलेट किया जाता था, जिसकी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार को रिपब्लिक टीवी को दी जाएगी। माना जा रहा है मंत्रालय ने इसी के मद्देनजर निजी टीवी चैनलों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है।

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English summary
The Ministry of Information and Broadcasting issued advisory on Friday on the content of semi-truthful and defamatory content on programs of private television channels. In the ongoing advisory, the ministry advised private channels under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1955, that none of their programs should broadcast content that hurt semi-satya or anyone's honor.
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