2007 हैदराबाद ब्लास्ट केस में तीसरा आरोपी भी दोषी करार, NIA स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली। साल 2007 में हुए दोहरे बम धमाके के केस में तीसरे आरोपी को भी दोषी करार दिया गया है। इसके पहले 4 सिंतबर को NIA की स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों अनिक शफीद सैयद और इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया था। तारिक अंजुम एहसान को दोषी करार दिए गए आतंकियों को पनाह देने के लिए NIA की स्पेशल कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है।
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इन धमाकों में 42 लोगों की जान चली गई थी जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में तेलंगाना काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने 5 लोगों को आतंक फैलाने के लिए आरोपी बनाया था और तीन अलग-अलग चार्जशीट भी दायर की थी। इन सभी का संबंध इंडियन मुजाहिद्दीन से बताया गया था।
इनमें से 2 आरोपियों को 4 सितंबर की सुनवाई के दौरान NIA की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2007 में हैदराबाद में पहला बम धमाका गोकुल चाट भंडार में हुआ था जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी जबकि दूसरा ब्लास्ट शहर के व्यस्त टूरिस्ट स्पॉट लुम्बिनी पार्क में हुआ था जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी।
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